IHRPPA

IHRPPA

International Human Rights Public Protection Association

मानव अधिकारों को बढ़ावा देना

हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जनसंरक्षक संघ की वेबसाइट पर आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जनसंरक्षक संघ IHRPPA राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परंपरा की अभिव्यक्ति है।

IHRPPA हेल्प लाइन/निवारण प्रकोष्ठ

  1. संयुक्त राष्ट्र, भारतीय संविधान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानवाधिकारों के सार्वभौमिकता धोषणा पत्र का अनुसरण करना, अपनाना और बढ़ावा देना।
  2. राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य का पालन करना,व संबिधान में प्रदत्त मौलिक एवं मानवाधिकारों के लिए सभी को जागरूक करना, अधिकार दिलाने व सुरक्षित करने के उद्देश्य से संघर्ष करना।
  3. सरकारी व गैर सरकारी विभागों में व्याप्त रिश्वतखोरी वह भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई कराना वह सजा दिलवाना।
  4. सरकारी अस्पतालों में सरकार द्वारा गरीबों के इलाज के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ गरीबों को दिलाना।
  5. सरकारी डॉक्टरों के द्वारा अस्पताल में आए हुए मरीजों से पैसा वसूलने, सरकारी दवा न देने, बाहर से दवा लिखने या मरीज के साथ दुर्व्यवहार करने पर कानूनी कार्रवाई कराना, जुर्म, अन्याय व भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संघर्ष करना और शासन-प्रशासन का सहयोग करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना व समाज को जागरूक करन, वाल विवाह व महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाना।
  6. महिलाओं को सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से योजनाएं संचालित करना व महिलाओं को जागरूकता करना, महिलाओं के साथ हो रहे शारीरिक व मानसिक शोषण को रोकना व दहेज प्रथा को बंद करना।
  7. बाल मजदूरी पर अंकुश लगाना व गरीब और अनाथ बच्चों को रहने, खानें और शिक्षा की व्यवस्था करना, गरीब और अनाथ बच्चों के लिए होस्टल व अनाथालय का निर्माण करना, पीड़ित असहाय व्यक्तियों को हर संभव मदद करना और पीड़ितों को समस्याओं के निस्तारण, शासन प्रशासन व जिम्मेदार अधिकारियों से मदद कराना।
  8. प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना व वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कराना और कार्य क्रम आयोजित कर समाज को जागरूक करना।
  9. यातायात के नियमों का पालन करना एवं कराना वह कैंपों का आयोजन कर लोगों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करना।
  10. किसी भी अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग करना, सूचना देना व अपराधों की रोकथाम के लिए आपसी तालमेल बनाए रखना।
  11. खाद्य और पेय पदार्थो के मिलावटखोरों पर कानूनी कार्यवाही करना।
  12. समय समय पर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन कराना व प्लस पोलियो एवं अन्य घातक और सहाय असहाय रोगो के बारे में लोगों को बताना व जागरूक करना।
  13. लोगों को उनके मानवाधिकारों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताना व जागरूक करना।
  14. केन्द्र और प्रदेश सरकारों द्वारा गरीब जरुरतमंद व किसानों के हितों के लिए की जा रही सरकारी योजना के बारे में लोगों के बीच ले जाना व जरुरतमंद को सरकारी योजना का लाभ दिलाना।
  15. गौ हत्या पर अंकुश लगाना व गौवंश पालन को बढ़ावा देना, शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार करना व देश के हर बच्चे-वुजुर्ग महिला को शिक्षित बनाने का सतत् प्रयास करना ,आम जनता की समृघि,प्रगति और कल्याण को बढ़ावा देना, जरुरतमंद और योग्य लड़कियों, अनाथ बच्चों, वृद्धो विधवाओं, मानसिक रूप से मंद, शारीरिक रुप से दिव्यांग नेत्रहीन,आरक्षण आकर्षण व्यक्तियों को उनके उत्थान, रख-रखाव, पुनर्वास की आवश्यकता अनुसार सहायता राहत और सेवाएं प्रदान करना।
  16. व्याख्यान, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और युवाओं के क्लबो को व्यवस्थित करना ताकि उन्हें सामाजिक सेवाओं की भावनाओं को मानवीय मूल्यों, सरल जीवन और नैतिक चरित्र के उच्च स्तर को समझने का अवसर मिल सके।
  17. गरीब और आर्थिक रुप से पिछड़े युवक युवतियों के सामूहिक विवाह प्रोग्राम आयोजित कर विवाह करना।
  18. देश में बाढ़, चक्रवात, सुरक्षा,अकाल और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत वितरण कार्यक्रम का व्यवस्था करना, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर जनसंख्या को नियंत्रण करना, भारत देश में रहने वाले सभी भारतीयों के बीच भाईचारा एकता, अखंडता, राष्ट्रीय, राष्ट्रप्रेम सहकार्य, सहयोग, धर्मनिरपेक्षता,देश-भकति व आपस में तालमेल आदि भावनाओं को जगाना व वनाना, लोगों को एक दूसरे को सहयोग करने, शिक्षित बनाने, स्वरोजगार स्थापित करने, आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास को जगाना व प्रोत्साहित करना।
  19. आम जनमानस के बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क,विजली, पानी की व्यवस्था कराना, कुड़ा-करकट हटाने के कार्यों में तिव्र रुचि लेना, सफाई अभियान व स्वास्थ्य प्रशिक्षण कैंपों का आयोजन कराना।
  20. समय समय पर रक्तदान शिविर,योग शिविर, स्वास्थ्य शिविर, आरोग्य शिविर,नेत्र शिविर आदि का आयोजन करना और कराना और उनके लाभ को आम जनता तक पहुंचाना।
  21. जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना व जल बचाओ अभियान को संचालित करना व भारत के सभी प्रमुख के जल को स्वच्छ बनाए रखने केलिए आम जनता के बीच संवाद करना व आवश्यकता अनुसार जगह-जगह पर पीने के लिए प्याऊ लगवाना।
  22. सत्य और अहिंसा के आधार पर निर्भय और अडिग रहने वाले समाज के गठन के लिए सभी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का आयोजन करना।
  23. प्राकृतिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले, वृद्ध जन, विधवा, दलित व्यक्तियों को बिना जाती सम्प्रदाय,वर्ल्ड, लिंग तथा धर्म के आधार पर भेदभाव किये सभी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का आयोजन करना।
  24. आम जन के उपयोग हेतु तथा साथ ही ज्ञान के प्रसार एवं शिक्षा की वृद्धि तथा विकास हेतु पाठशालाओं, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, विश्विद्यालयों प्रयोगशालाओं शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना, संचालन, समर्थन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना।
  25. कानूनी जागरूकता, कानूनी अधिकार केन्द्र, परिसर एवं कार्यशाला की अस्थापना, प्रबन्धन एवं जांच करना, मानवाधिकारी कार्य क्रम को शुरू करना, व्यवस्थित करना, जांच करना,भाग लेना, प्रायोजित करना जिसमें मानवाधिकार के लिए जागरूक करना, मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को सुरक्षा एवं लोगों के सम्मान एवं शांति शामिल हैं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ केस स्टडी,शोध, प्रकाशन, संधियां, पुरस्कारों की बंदोबस्ती करना जिससे मानवाधिकारों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके।
  26. कैंसर, हृदय, एचआईवी एड्स, अन्य महत्वपूर्ण बीमारियों पर चिकित्सा अवैध उपचार रोकथाम, अल्ट्रासाउंड, अवैध कार्य
  27. पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद।
  28. शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान, एससी, एसटी, ओवीसी, वजीफा गैर-शिक्षा, शिक्षा का स्तर, दान, आवास पुछताछ।
  29. कृषि फ़ूल,दवा, मसाले,फल, कृषि प्रशिक्षण, सभी सुविधाओं का ऋण।
  30. उद्योग प्रशिक्षण,ऋण पूछताछ, अवैध कार्य चलाने की रोकथाम और कराधान की बचत।
  31. उपभोक्ता।
  32. अनुसूचित ढलाईकार/STअत्याचार, रोकथाम, या मुआवजे की रोकथाम।
  33. विकलांग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए कृत्रिम वस्तु, निधि, ऋण, चिकित्सा, वित्तीय सहायता।
  34. हिरासत में अपराध, नजरबंदी, पुलिस अत्याचार, फर्जी मुठभेड़, यातना, क्रुरता, अमानवीय व्यवहार।
  35. श्रम विवाद, शोषण, मजदूरी, र्दूघटना मुआवजा/वाल श्रम, निषेध प्रकोष्ठ।
  36. कराधान से बचना/बचत कर से बचने के लिए।
  37. न्यायपालिका/प्रशासनिक भ्रष्टाचार।
  38. बैंकिंग या अन्य केंद्रीय राज्य विभाग भ्रष्टाचार विवाद निवारण इकाई।
  39. कानून प्रवर्तन प्रकोष्ठ।
  40. प्रर्यावरण संरक्षण।
  41. महिला, बुढ़ापा, बच्चा
  42. असहाय राहत मुआवजा प्रकोष्ठ।
  43. अप्राकृतिक मृत्यु/राहत प्रकोष्ठ/अप्राकृतिक आपदाएं, राहत प्रकोष्ठ, मुआवजा।
  44. सांप्रदायिक हिंसा।
  45. लाइसेंस पूछताछ सेल-बिना लाइसेंस के एटीवकिंग को रोकने के लिए
  46. पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति, यौन शोषण, बिक्री महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ भेदभाव।
  47. अत्याचार, हिंसा, आर्थिक शोषण का शिकार।
  48. पुलिस सार्वजनिक शांति समिति।
  49. सांप्रदायिक/धर्म सद्भाव समिति।
  50. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का संरक्षण।
  51. पिछड़ा वर्ग संरक्षण राहत प्रकोष्ठ।
  52. जनहित याचिका प्रकोष्ठ।
  53. केवल वीपीएल प्रमाणपत्र धारक के तहत असहाय लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता।
  54. अवैध दान रोकथाम
  55. दीवानी मामले/आपराधिक मामले निवारण प्रकोष्ठ।
  56. जरुरतमंद लोगों के सेल में सभी जानकारी उपलब्ध।
  57. विभागीय सेवा मामला लोकसिकायत प्रकोष्ठ।
  58. बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार।
  59. पुराने मामले राहत,।
  60. एन आर आई
  61. जाति मामले, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक, और अन्य राय राष्ट्रीय या सामाजिक मूल संपत्ति, जन्म या स्थिति के आधार पर भेदभाव के निषेध के लिए हेल्पलाइन पीड़ित।
  62. अनाथ बच्चों जैसे .. बच्चे, विकलांग र्दुव्यवहार, यातना, किशोर,बंचित नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शिक्षा, सशत्र संघर्ष, यौन शोषण, बिक्री तस्करी, अल्पसंख्यकों का अपहरण और प्रभावित सांप्रदायिक हिंसा राहत युद्ध राहत।
  63. भूखमरी राहत।
  64. श्रम असंगठित श्रमिकों को संगठित सरकार की ओर से उपलब्ध सुविधाओं से लेकर संरक्षण, राहत भुगतान मुआवजे का निवारण कानूनी आदि।
  65. यूएन डीपी हेल्पलाइन।
  66. सड़क सुरक्षा समिति सांप्रदायिक हिंसा अप्राकृतिक आपदाएं महत्वपूर्ण सड़क र्दूघटना के लिए राहत समिति।
  67. नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करना,नशे के आदी लोगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम आयोजित करना। साथ ही साथ नशे के खतरे एवं दुरुपयोग पर रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।